अवैध रूप से परीक्षा देने वाले एवं दिलवाने वाले तीन आरोपियों को दो-दो साल की सजा

ग्वालियर, 18 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री पुष्पेन्द्र सिंह के न्यायालय ने अवैध रूप से परीक्षा देने वाले एवं दिलवाने वाले आरोपीगण भोले और भूदेव सिंह को धारा 419/511 भादंवि में एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, 420/511 भादंवि में दो वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 205 भादंवि में एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए, धारा 3/4 परीक्षा अधिनियम में एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं आरोपी सत्यपाल सिंह को धारा 419/511 भादंवि में एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, 420/511 भादंवि में दो वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 3/4 परीक्षा अधिनियम में एक वर्ष की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी प्रभात जैन यूएसटी ग्लोबल की तरफ से सिटी कोर्डिनेटर के पद पर पदस्थ होकर एलएनसीटी कॉलेज में पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2016 की परीक्षा में छात्रों के डॉक्यूमेंट चैक कर रहा था और एलएनसीटी कॉलेज में उसकी 17 जुलाई 2016 से नौ अगस्त 2016 तक ड्यूटी थी। नौ अगस्त को प्रथम पाली में सुबह 8:45 बजे परीक्षा में प्रवेश के दौरान सत्यापन के समय कॉलेज के परीक्षा भवन के गेट पर फोटो न मिलने की वजह से एक परीक्षार्थी को रोका गया, लेकिन वह अपना फोटो बताकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने लगा और परीक्षार्थी सत्यपाल सिंह का प्रवेश पत्र और ड्राइबिंग लाइसेंस की प्रति लिए था, फिर उसे रोककर उससे नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम भोले पुत्र चंद्रराव बघेल जाति जाट आयु 21 साल निवासी ग्राम फराह, मथुरा का बताया तथा सत्यपाल सिंह पुत्र विहारीलाल निवासी लोरीहा पट्टी मथुरा की जगह 50 हजार रुपए लेकर परीक्षा देने आना बताया। जिस पर थाना बिजौली पर धारा 419, 420, 511 एवं 3/4 परीक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपी गणों को सजा सुनाई है।