नवविवाहिता को जलाकर हत्या करने वाले मां-बेटे को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया दो-दो हजार का अर्थदण्ड

शाजापुर, 18 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडि़त कर नवविवाहिता को जलाकर हत्या करने वाले आरोपीगण अनिल पुत्र देवीलाल उम्र 28 वर्ष, क्षमाबाई पत्नी देवीलाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण पाड़लिया को धारा 498ए भादंवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजा रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 304बी भादंवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई 2018 को थाना अ. बड़ोदिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतिका अर्चना पति वकील उम्र 30 साल निवासी पाड़लिया की दौराने इलाज हमीदिया अस्पताल भोपाल में मृत्यु हो गई। जिसका शव पंचनामा एवं पीएम शासकीय चिकित्सालय भोपाल में किया गया। प्राथमिक जांच उपरांत मर्ग सदर की मृतिका अर्चना नवविवाहिता होने से मर्ग अग्रिम जांच हेतु केस डायरी एसडीओपी को प्राप्त हुई। जांच के दौरान मृतिका अर्चना की मां संपतबाई, पिता बद्रीप्रसाद, भाई अभय, बहन रीना एवं भतीजी प्रिया के कथन लेख किए गए। जिन्होंने बताया कि अर्चना की सास क्षमाबाई एवं देवर अनिल छोटी-छोटी बातों पर अर्चना से झगड़ा करते थे। अर्चना को शासकीय कुटीया मिलने पर घर खाली करने एवं दहेज में कुछ नहीं लाने एवं उसकी मांग को लेकर अक्सर परेशान करते थे। घटना के दिन भी अर्चना को उसकी बहन की लड़की प्रिया को साथ लाने एवं घर खाली करने की बात पर सास क्षमाबाई एवं देवर अनिल ने उससे लड़ाई-झगड़ा किया। मृतिका अर्चना असामान्य परिस्थिति में जली हुई मिली जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हुई। आरोपीगण के विरुद्ध थाना अ. बड़ोदिया पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।