अवैध मादक पदार्थ विक्रय करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

सागर, 14 जनवरी। षष्ट्म अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी जस्सू उर्फ दशरथ पुत्र भगवानदास लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम अगरा, थाना सुरखी, जिला सागर को अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(पप)(ठ) भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकारण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मोतीनगर में पदस्थ उपनिरीक्षक को 13 जुलाई 2020 को लगभग दोपहर 3:20 बजे मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लेहदरा नाका के पास जस्सू उर्फ दशरथ लोधी अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की बिक्री करता है और एक थैले मे गांजा लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना मोतीनगर पुलिस, दो साक्षियों के साथ लेहदरा नाका, भोपाल झांसी बायपास रोड पर पहुंचने पर वहां एक व्यक्ति मटमैले रंग की शर्ट एवं काले रंग की पैंट पहने तथा दोनों हाथों में थैले में कुछ लिए हुए मिला, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे स्टाफ की मदद से रोका गया एवं पूछताछ कर तलाशी करने पर लाल सफेद कपड़े के थैले में मादक पदार्थ मिला, जिसे सूंघकर, चखकर देखने पर गांजा होना प्रतीत हुआ। उक्त मादक पदार्थ को तराजू पर तौले जाने पर कुल वजन लगभग 14 किलो 300 ग्राम होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त मादक पदार्थ में से एक थैले में से दो 100-100 ग्राम के सैंपल तथा दूसरे थैले मे से 100-100 ग्राम के दो सैंपल अलग किए गए और 13 किलो 900 गांजा पृथक से पैक कर सीलबंद किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन की ओर से प्रकरण में जब्ती अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के कथन कराए एवं महत्वपूर्ण तथ्य एवं न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामला संदेह से परे साबित मानकर न्यायालय द्वारा दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जस्सू उर्फ दशरथ को अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(पप)(ठ) भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने का निर्णय घोषित किया गया।