न्यायालय ने कुल दस हजार का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 09 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेहगांव, जिला-भिण्ड के न्यायालय ने थाना गोरमी के अपराध क्र.18/22 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्र.16/22 एसटी में नाबालिग भतीजी के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी चाचा छोटा उर्फ छोटू उर्फ रामप्रकाश पुत्र विद्याराम जाटव उम्र-21 वर्ष निवासी ग्राम माताप्रसाद का पुरा सुकाण्ड को दोषी पाते हुए धारा 354 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक प्रवीण सिकरवार ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 24 जनवरी 2022 को फरियादिया (13 वर्षीय अभियोक्त्री) ने थाना गोरमी में एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट लिखाई कि घटना 22 जनवरी की है उसके पिता काम करने के लिए कहीं बाहर गए थे, घर पर अभियोक्त्री व उसके भाई-बहिन व मां थी, तब मां ने अभियोक्त्री से कहा कि घर के पीछे से चूल्हा जलाने के लिए लकडी ले आओ, शाम करीब 6:30 बजे वह अपने घर के पीछे लकडी लाने के लिए गई थी, जब वह अपने घर के पीछे से लकडी उठा रही थी तभी वहां गांव के परिवार का चाचा छोटा जाटव आया और उसे बुरी नियत से पकड लिया। जब वह चिल्लाई तो उसकी मां व बडे चाचा आ गए, जिन्हें देखकर छोटा जाटव वहां से भाग गया, फिर अभियोक्त्री ने अपने बडे चाचा व मां को पूरी बात बताई, अभियोक्त्री के पिता घर पर नहीं थे। जब 24 जनवरी 2022 को पिता घर पर आए तो अभियोक्त्री ने उन्हें सारी बात बताई। फिर वह अपनी मम्मी और पापा के साथ रिपार्ट करने थाने पहुंची। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोरमी में अपराध क्र.18/2022 धारा 354 भादंसं एवं धारा 7 व 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।