मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 01 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी शुभम पुत्र राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया है। जमानत आवेदन पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरुद्ध थाना केंट मे अंतर्गत धारा 498, 323, 506 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त कर जान से मारने की धमकी देना बताया गया। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शुभम अहिरवार का जमानत हेतु धारा 437 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।