रायसेन, 28 नवम्बर। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय बरेली के न्यायालय ने कुल्हाड़ी मारकर जान से खत्म करने के मामले में आरोपी पूरन पुत्र शंकर यादव उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम सर्रा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 24 जुलाई 2020 से करीब तीन वर्ष पहले पूरन के चाचा का लड़का जहर खाकर खत्म हो गया था, जिसका प्रकरण मृतक एवं अन्य लोगों पर चला। इस कारण पूरन एवं मृतक के परिवार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना दिनांक को मृतक बकरी चराने जंगल गया था, सूचनाकर्ता बालकिशन, रामप्रसाद एवं बसंत भी जंगल गए थे, दिन के समय पूरन डेम की तरफ से आया और मृतक से जर्दा मांगने लगा, मृतक ने देने से इंकार किया तो पुरानी रंजिश के कारण पूरन ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना बालकिशन ने पुलिस को दी थी। उक्त सूचना पर थाना देवरी पुलिस द्वारा अपराध क्र.78/2021 धारा 302 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। शीघ्र निराकरण हेतु शासन द्वारा प्रकरण को चिन्हित घोषित किया गया था। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय बरेली के न्यायालय ने शनिवार को आरोपी पूरन यादव को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।