भिण्ड, 14 अक्टूबर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक डॉ. गोविन्द सिंह की कोठी के मामले में नया मोड़ आया है। उनके पुत्र अमित प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट ने इस कोठी के निर्माण को वैध बताते हुए याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि लहार एसडीएम विजय यादव की कोर्ट में इस कोठी के हिस्से को शासकीय भूमि पर बना होने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कराई गई थी। बताया गया कि लहार के वार्ड क्र.12 में स्थित शासकीय आराजी आराजी सर्वे नं.2711, 2715 में पुस्तैनी आम रास्ता माना गया है। लेकिन यहां निर्माण होने से आवागवन में असुविधा होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस अवरोध को हटाने तथा आम रास्ता के खोले जाने की मांग जोर पकड़ गई है। इस मांग को अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग ने धरना प्रदर्शन कर रखा, जिसके बाद इसकी खोज परख की गई और नोटिस जारी हुए। इस मामले में एसडीएम लहार द्वारा आदेश जारी कर इस निर्माण को अतिक्रमण माना है। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा भी इन सर्वे नंबरों को अतिक्रमण सिद्ध किया है। इन सबके बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पुत्र ने इसे चुनोती देते हुए हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन उच्च न्यायालय ग्वालियर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया।