लोकसेवा केन्द्र संचालक मेहगांव एवं गोहद की अनुबंध के समय जमा कराई सुरक्षा निधि में से पेनल्टी राशि 50-50 हजार रुपए की राजसात

– कलेक्टर ने 7 कार्यदिवस में राजसात राशि के बराबर राशि सुरक्षा निधि के तौर पर जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में जमा कराने दिए निर्देश

भिण्ड, 31 जुलाई। कलेक्टर ने लोकसेवा केन्द्र संचालक मेहगांव एवं गोहद की अनुबंध के समय जमा कराई गई सुरक्षा निधि में से पेनल्टी की राशि 50-50 हजार रुपए राजसात कर दी है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश 16 जुलाई द्वारा जिला अंतर्गत संचालित 3 लोकसेवा केन्द्रों (आलमपुर, मेहगांव तथा गोहद) पर शास्ति/ अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था एवं 3 कार्यदिवस में निर्धारित मद में जमा करने एवं अपर कलेक्टर कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, 21 जुलाई को टीएल समीक्षा बैठक की समीक्षा में अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा समीक्षा उपरांत संबंधित को पुन: चेतावनी पत्र 22 जुलाई को जारी करते हुए पुन: 3 कार्य दिवस का समय दिया गया। जिसके उपरांत लोकसेवा केन्द्र आलमपुर संचालक/ चयनित निविदाकार नीलेश दुबे द्वारा 25 जुलाई को शास्ति जमा करते हुए सुधार करते हुए भविष्य में नियमानुसार तथा आरएफपी अनुसार केन्द्र संचालन करने हेतु आश्वस्त करते हुए निवेदन किया गया, अन्य दो संचालक (मेहगांव तथा गोहद) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।
30 जुलाई को अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन अवलोकन उपरांत अमान्य किया जाता है तथा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी भिण्ड में संबंधित लोकसेवा केन्द्र संचालक की अनुबंध के समय जमा कराई गई एक लाख रुपए की सुरक्षा निधि में से पेनल्टी की राशि 50 हजार रुपए (मेहगांव एवं गोहद दोनों के लिए) राजसात की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि आगामी 7 कार्यदिवस में राजसात की गई राशि के बराबर राशि सुरक्षा निधि के तौर पर जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में जमा कराएं, अन्यथा की स्तिथि में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संबंधित अनुबंधित ऑपरेटर/ संचालक लोक सेवा केन्द्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला प्रबंधक, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त राजसात राशि को शासन के मद में जमा कर अपर कलेक्टर जिला भिण्ड को अवगत करवाएंगे।