शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को राशिके ने दिए निर्देश
भिण्ड, 21 जून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2019-2020 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अन्तर्गत प्रायवेट स्कूल स्तर से वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव करने की समय-सीमा 28 फरवरी 2021 तक निर्धारित थी। उक्त समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई है। इसके उपरांत पोर्टल पर यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।
संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र वरुण अवस्थी ने समस्त संचालक, प्राचार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर कहा है कि संबंधित प्रायवेट स्कूलों को यह स्पष्ट अवगत करा दिया जाए कि उनके द्वारा वर्ष 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु उक्त निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह प्रायवेट स्कूल उक्त सत्र की फीस प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के अभाव में अध्ययनरत छात्रों का अध्यापन नि:शुल्क कराना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पोर्टल से जानकारी के अनुसार जिले में फीस प्रतिपूर्ति के 2018-19 प्रकरण भी निराकरण हेतु लंबित हैं। उक्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। नोडल स्तर पर एवं जिला स्तर पर प्राप्त वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के प्राप्त सभी प्रस्तावों पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही प्रस्ताव प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर ली जाए, ताकि बजट उपलब्ध होते ही नियमानुसार फीस प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। नोडल स्तर पर निर्धारित समयावधि में निराकरण न होने पर उनके विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जाए।