तहसीलदार गोरमी ने ग्राम लिलोई के कोटवार को किया सेवा से पदच्युत

भिण्ड, 28 जुलाई। तहसीलदार गोरमी ने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने पर ग्राम लिलोई के कोटवार जयराम श्रीवास को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत किया है।
तहसीलदार गोरमी ने आदेश जारी कर कहा है कि ग्रामीणों द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया कि ग्राम पंचायत श्यामपुरा के ग्राम लिलोई की सीमा में लिलोई तथा सिकरौदा के बीच बहने वाले नाले में अधिक पानी आ जाने से सौरव पुत्र बंटू बाल्मीक उम्र 10 वर्ष तथा प्रियांशु पुत्र बंटू बाल्मीक उम्र 8 वर्ष के नाले में बह जाने के कारण डूबने से मृत्यु हो गई है। एसडीएम मेहगांव तथा तहसीलदार गोरमी द्वारा कोटवार बैठक में कोटवारों को इस तरह की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए गए थे। किंतु ग्राम कोटवार लिलोई जयराम श्रीवास द्वारा इस प्रकार की घटना रोकने के लिए ग्राम में कोई जागरूकता का प्रयास किया। श्रीवास का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है, जो कि मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 230 में वर्णित कोटवारों के पदेन दायित्वों एवं कर्तव्यों के विरुद्ध है। उक्त कृत्य के लिए कोटवार जयराम श्रीवास को मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 230 तथा 258 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत किया जाता है।