कलेक्टर ने शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर्स पब्लिक स्कूल रौन संचालक को दिया नोटिस

भिण्ड, 15 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड ने अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर्स पब्लिक स्कूल रौन संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा है कि पालकों/ छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आपके द्वारा पालकों/ छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की पुस्तकों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यालयीन पत्र 15 अप्रैल 2025 द्वारा पुस्तकों के रेट निर्धारण करते हुए जारी किया गया है, किन्तु आपके द्वारा मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6(घ) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उक्त कृत्य मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6(घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सप्रमाण आप अपना जवाब 3 दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपना पक्ष समर्थन नहीं रखना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपके विद्यालय के विररुद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।