अश्लील हरकत करने वाले ट्यूशन टीचर को 5 वर्ष का कठोर कारावास

– न्यायालय ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

ग्वालियर, 04 जुलाई। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं एकादशम जिला एवं अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर तरुण सिंह के न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र वर्मा उम्र 62 वर्ष निवासी प्रगति नगर न्यू रेशम मील हजीरा ग्वालियर को सत्र प्रकरण क्र.214/2024 धारा 9एम/10 पॉक्सो अधिनियम के अधीन 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आशीष राठौर ने बताया कि पीडिता अभियुक्त के घर ट्यूशन पढने जाती थी, पांच अक्टूबर को जब सर के घर पर कोई नहीं था। अभियुक्त (सर) ने पीडिता के साथ गलत हरकत की थी। जिसकी शिकायत उसने थाने में लेख कराई थी। उसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसकी आयु पूछी थी तब उसने कहा था कि उसकी आयु 10 वर्ष है। अभियुक्त ने उसे 10 रुपए देकर कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताना। उसने घर आकर उक्त घटना अपनी मम्मी को बताई थी। उसने अपनी मां के साथ हजीरा थाने में जाकर उक्त घटना की एफआईआर कराई। जिस पर अपराध क्र.448/2024 अंतर्गत धारा-75, 76 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-9एम/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अधीन आरोपी देवेन्द्र वर्मा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना समय सीमा में पूर्ण नहीं की गई। जिससे अभियुक्त को डिफॉल्ट बैल का लाभ मिला। उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में पीडिता द्वारा न्यायालय में मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन के पक्ष में कथन दिए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया है।