शराब एवं गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर, 09 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी सागर के न्यायालय ने अवैध शराब एवं गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त छह वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया है।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के हवाले से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी सागर के न्यायालय के समक्ष छह अलग-अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए। जिसमें उक्त वाहन मारुति स्विफ्ट डिजायर क्र. एम.पी.15 टी.2562 में कुल 117 बल्क लीटर अवैध शराब, वाहन मारुति सियाज क्र. एम.पी.04 सी.एन.5310 में कुल 360 बल्क लीटर अवैध शराब, वाहन टाटा इंडिगो क्र. एम.पी.04 सी.ई.9644 में कुल 72 बल्क लीटर अवैध शराब एवं वाहन सेवरोलेट कार क्र. एम.एच.02 ए.के.8070 में कुल 117 बल्क लीटर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था और ट्रक/ कंटेनर क्र. यू.पी.78 बी.एन.8025 में 22 नग गौवंश मवेशी एवं वाहन ट्रक/ कंटेनर क्र. आर.जे.11 जी.बी.6535 में 53 नग गौवंश मवेशी को क्रूरता पूर्वक भरकर वध करने की नियत से परिवहन किया जा रहा था। अलग-अलग प्रकरणों से संबंधित जब्त वाहन पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई और वाहन घटना में लिप्त पाए जाने से राजसात किए जाने का आदेश पारित किया गया है।