– बिना लिखित अनुमति के नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय
भिण्ड, 11 मई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश 9 मई 2025 तथा वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, जिला आपदा नियंत्रण एवं प्रबंधन कक्ष, जिला ई-दक्ष केन्द्र विभागों के अलावा निम्न विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए हैं तथा पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त कर दिए हैं उक्त विभागों के सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से पदस्थापना मुख्यालय पर निवास करेंगे तथा बिना कलेक्टर के लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
कलेक्टर ने कार्यालय सहायक लोकसेवा प्रबंधन लखेरे को दिया नोटिस
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्यालय सहायक लोकसेवा प्रबंधन विभाग भिण्ड दीपक कुमार लखेरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा है कि मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश 9 मई द्वारा विभिन्न विभागों के अवकाश प्रतिबंधित किए गए हैं तथा अन्य विभागों हेतु स्वीकृति सक्षम अधिकारी स्तर से प्रदान की जा सकेगी ऐसे निर्देश हैं। रविवार को मंत्रालय वल्लभ भवन सिचुएशन रूम भोपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रभारी जिला प्रबंधक लोकसेवा के सहयोग हेतु उपस्थित होना था, जिसमें आपातकालीन कंट्रोल रूम गठन की कार्रवाई की जानी थी, जिसमें विलंब हुआ। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता का द्योतक है एवं संविदा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। आप इस संबंध में अपना पक्ष 24 घण्टे में समक्ष में प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
लीड ट्रेनर एवं प्रभारी जिला प्रबंधक लोकसेवा भिण्ड को नोटिस
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लीड ट्रेनर एवं प्रभारी जिला प्रबंधक लोक सेवा भिण्ड चेष्टा जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उसमें कहा गया है कि कार्यालयीन आदेश 23 अप्रैल 2025 द्वारा आपको जिला प्रबंधक लोकसेवा का कार्यभार सौंपा गया था। रविवार को मंत्रालय वल्लभ भवन सिचुएशन रूम भोपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप अनुपस्थित रहीं तथा ज्ञात हुआ है कि आप आठ मई से बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता का घोतक है एवं संविदा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। आप इस संबंध में अपना पक्ष 24 घण्टे में समक्ष में प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कारवाई की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।