-विद्यालय में हुआ जागरूकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 24 फरवरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के आदेशानुसार शहर के एक निजी विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
शिविर में न्यायाधीश चन्द्रशेखर राठौर ने विद्यालय के बच्चों को समझाया कि गरीबी उन्मूलन से हमारा तात्पर्य गरीबी को कम करने या खत्म करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों, रणनीतियों और नीतियों से है। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार और विशिष्ट गारंटीकृत मजदूरी रोजगार योजनाएं प्रदान करके गरीबी को दूर करना है। इससे गरीब परिवारों की आय का स्तर बढने और देश की गरीबी दर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को विभिन्न सामान्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा बच्चों को गुड टच एवं बेड टच के बारें में विस्तार पूर्वक समझाया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों को साइबर अपराधों से बचने के लिए संचार साथी पोर्टल एवं वायरस टोटल आदि के बारें में विस्तार पूर्वक बताया गया एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना, ट्रोलिंग, फिसिंग आदि के बारें में सरलतम भाषा में जानकारी दी गई तथा ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता-पिता या अभिभावक को अवगत कराए तथा किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल न उठाएं। यदि कोई ऐसा अपराध किसी के साथ गठित होता है तो वह संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों को बताया कि महिलाए तथा बच्चें नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पत्र के माध्यम से या नालसा के टोल फ्री नं.15100 या नालसा ऐप डाउनलोड कर उसपर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कार्यक्रम में एलएडीसी हनुमंत बौहरे, अमित थापक, अधिवक्तागण एवं विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप ऋषीश्वर, अध्यापकगण, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड मंजर अली उपस्थित रहे।