महाशिवरात्रि के मद्देनजर जिले के सभी प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

-कल सुबह 6 बजे से 26 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक रहेगा प्रभावशील

भिण्ड, 24 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि 25 एवं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कांवडिए एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए शिव मन्दिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मन्दिरों में कांवरें चढाई जाकर मेले के आयोजन किए जाएंगे। जिनके मुख्य मार्गों पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हैं। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से 26 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सडक के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से 26 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।