ग्वालियर, 30 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ग्वालियर तरुण सिंह के न्यायालय ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रिंकू उर्फ रोमेन्द्र राजौरे उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सिरनोद, हस्तिनापुर, जिला-ग्वालियर को धारा 366 भादंसं के अधीन 4 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 24 फरवरी 2021 को दोपहर में अभियोक्त्री आयु लगभग 16 वर्ष, अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई जो वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को आस-पास तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला तब अभियेाक्त्री के दादा ने उसकी गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोला का मंदिर में लेख कराई जो थाना गोला का मन्दिर के अपराध क्र.17/2021 अंतर्गत धारा-363 भादंसं के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान 25 फरवरी 2021 को अभियोक्त्री को न्यू बस स्टेण्ड, गोला का मन्दिर से अभियुक्त रिंकू उर्फ रोमेन्द्र के आधिपत्य से दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब किए जाने के उपरांत उसके कथन लेखबद्ध किए गए और अभियोक्त्री के धारा 164 दंप्रसं के कथन लेखबद्ध किए जाने के उपरांत यह पाया गया कि अभियोक्त्री घटना के पूर्व से अभियुक्त रिंकू को जानती थी और वह दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। वर्ष 2018 में दोनों के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए और उसके पश्चात मार्च 2019 में बारादरी के होटल में दोनों के मध्य संबंध स्थापित हुए। 24 फरवरी 2021 को अभियोक्त्री दिन के लगभग दो बजे घर से बिना बताए रिंकू से मिलने के लिए किले पर चली गई थी, उसके बाद दोनों के मध्य शारीरिक संबंध बने। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।