ग्वालियर, 19 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) तरुण सिंह के न्यायालय ने नौ वर्षीय बालिका के साथ हैवानीयत करने वाले आरोपी सौतेले पिता निवासी ग्वालियर को धारा 5एन व 5एम, सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री की मां ने अभियुक्त से दूसरा विवाह किया था। वह जिला अस्पताल मुरार में कार्यरत रही है। 6 मई 2022 कर नाइट ड्यूटी करने के उपरांत सुबह घर वापस आने पर उसे अभियोक्त्री ने बताया कि कल रात 10 बजे जब वह ड्यूटी पर चली गई थी तब पापा ने उसके साथ गलत काम किया, जिससे दर्द होने लगा और मना करने पर पापा ने कहा कि अगर मम्मी को बताया तो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। रात्रि में अभियोक्त्री की मां के ड्यूटी पर जाने पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ गलत कार्य किया, जिसकी रिपोर्ट हेतु अभियोक्त्री की मां ने आवेदन थाना विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर थाने में अपराध क्र.186/2022 अंतर्गत धारा 376, 506 भादंसं, धारा-5, सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं धारा-3(2)(पांच) अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोक्त्री एवं उसकी मां द्वारा पूर्णत: पक्षद्रोही कथन न्यायालय में किए गए। अभियोजन द्वारा आरएफएसएल रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।