अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास

भिण्ड, 07 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने दिनांक 29 जुलाई को अवैध हथियार रखने वाले अभियुक्त जीतू तोमर पुत्र रामशरण सिंह तोमर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम तेहरा, थाना गोहद चौराहा को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना दिनांक को एएसआई रामकुमार पाठक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कनीपुरा तिराहा पर एक कट्टा लेकर कोई वारदात करने की फिराक में खडा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकडा गया था। उक्त व्यक्ति से नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम जीतू तोमर पुत्र रामशरण होना बताया। तलाशी लेने पर कमर में बांई तरफ 12 बोर का एक कट्टा खुर्से मिला। जिसे खोलकर देखने पर उसमें 12 बोर का एक जिंदा राउण्ड लगा मिला। साथ ही पेंट की दाहिनी जेब में 12 बोर का एक जिंदा राउण्ड मिला। अभियुक्त का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने से मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष हथियार को जब्त किया गया तथा अभियुक्त को गवाहों के समक्ष मौके पर ही गिरफतार किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी एवं जब्तशुदा आयुध के थाने वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया तथा जब्तशुदा सामग्री एचसीएम को सुपुर्द की गई। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्तशुदा आयुध की जांच कराई गई, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की अनुमति प्राप्त की गई एवं अन्य विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त जीतू तोमर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।