किसानों से धोखाधड़ी करने के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 

किसानों से फसल लेकर भुगतान में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000 रू. अर्थदण्ड दंडित से किया गया 

रायसेन 23मार्च:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य ने बताया माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र. द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र लौवंशी पिता नंदकिशोर, आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम पिपलिया गज्जु मंडीदीप जिला रायसेन को दोषी पाते हुए आरोपी  को धारा 420 भादसं.में तीन वर्ष की सश्रम सजा सुनाई तथा 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला  लोक अभियोजन अधिकारीगण श्री अनिल कुमार तिवारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।