बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 26 हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 24 जनवरी। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन राजीव राव गौतम के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ गलत काम (दुष्कर्म) करने वाले आरोपी शिवम उर्फ शुभम पुत्र संतोश कुशवाहा उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी गोपालपुर मन्दिर के पास रायसेन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 03, सहपठित धारा 04 में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अजा एवं अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(1) में आजीवन कारावास तथा कुल 26 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से परैवर विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता की मां ने 18 मार्च 2021 को पुलिस थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन में इस आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख कराई कि 16 मार्च को रात्रि में वह एवं उसके परिवार के सभी व्यक्ति खाना खा पीकर सो गए थे, उसकी 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री (पीडिता) अलग कमरे में सो रही थी, सुबह करीब चार बजे जब उसकी नींद खुली तो देखा कि पीडिता बिस्तर पर नहीं है, उसने सोचा कि वह निस्तार हेतु बाहर गई होगी, जब काफी देर हो गई और पीडिता नहीं आई, तब उसने पीडिता के मोबाईल नंबर पर फोन लगाया तो वह फोन बंद आ रहा था, मोबाईल की सिम कमरे में बेड के पास पडी थी, तब उसने एवं उसके पति ने पीडिता को घर के आस-पास व गांव में एवं रिश्तेदारी में ढूंढा, किन्तु नहीं मिली। उसे शिवम कुशवाहा पर शक है कि वह ही उसकी अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है, क्योंकि शिवम ने उसे 10 दिन पहले मोबाईल पर फोन लगाकर बात की थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना सुल्तानपुर पुलिस ने गुम इंसान क्र.0010/2021 पर पीडिता के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाने के अपराध क्र.0062/2021 पर धारा 363 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध को विवेचना में लिया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा, मौका बनाया गया, फरियादी (पीडिता की माता-पिता) के कथन लेखबद्ध किए गए। पीडिता को 20 मार्च 2021 को चौपडा जोड रायसेन से आरोपी शिवम के कब्ज से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। पीडिता से पूछताछ कर पीडिता के दंप्रसं. की धारा 161 के तहत कथन लेखबद्ध किए गए, पीडिता ने अपने कथनों में आरोपी शिवम उर्फ शुभम द्वारा उसके साथ गलत काम किए जाने का तथ्य बताया। पीडिता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। प्रकरण में रक्त नमूना लिया जाकर एफएसएल एवं डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।