बालिका को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 20 जनवरी। तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत नेे बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त गोविन्द गौड को धारा 366 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्मान की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता की मां) ने 16 जुलाई 2022 को पुलिस थाना केंटोन्मेंट में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लडकी उक्त दिनाक को बिना बताए कहीं चली गई है, संदेही गोविद गौड द्वारा उसकी लडकी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की। 18 जुलाई 2022 को पीडिता के दस्याब होने पर उसने अभियुक्त गोविन्द गौड द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना केंटोनमेंट पुलिस ने धारा-366, 366ए भादंसं तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।