लोक अदालत हेतु जिले में गठित की गई 27 खण्डपीठें
भिण्ड, 08 दिसम्बर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड सुरभि मिश्रा के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में नौ दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर, संपतिकर, तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकद्दमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 13 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील लहार में पांच खण्डपीठ, मेहगांव में चार खण्डपीठ एवं गोहद में पांच खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से संपूर्ण जिले में कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उक्त लोक अदालत में कुल 3899 लंबित प्रकरणों का निराकरण हेतु रैफर किया गया है तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर कुल 1890 प्रकरणों को निराकृत किए जाने हेतु रखा जाएगा।
शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर, संपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सदभावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने जनसामान्य से अपील की है कि नौ दिसंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर मामलों को सौहार्दपूर्वक निपटाएं।