भिण्ड, 08 दिसम्बर। मप्र पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (उत्तराद्र्ध) कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 15 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर तीन बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 23 दिसंबर शनिवार को सुबह 10.30 बजे से, अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर मंगलवार को दोपहर तीन बजे तक, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 26 दिसंबर मंगलवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद मतदान यदि आवश्यक हो तो पांच जनवरी 2024 शुक्रवार को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए), मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतों की गणना नौ जनवरी मंगलवार को सुबह आठ बजे से होगी।
इसी प्रकार पंच पद की मतगणना केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा, पंच पद की विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी गुरुवार को सुबह 10.30 बजे से, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकास खण्ड स्तरीय सारणीकरण नौ जनवरी मंगलवार को सुबह 10.30 बजे से, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी गुरुवार को सुबह 10.30 बजे से होगी।