जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा पंजी संघारण हेतु जारी किए मार्गदर्शी निर्देश
भिण्ड, 26 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा पंजी संधारण हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने विधानसभा क्षेत्र अटेर के लिए हर्षित शर्मा मोबाइल नं.93401-96063, विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के लिए राजीव सिंह तोमर मोबाइल नं.98262-11637, विधानसभा क्षेत्र लहार के लिए तिलक सिंह भदौरिया मोबाइल नं.90747-30581, विधानसभा क्षेत्र मेहगांव के लिए दिलीप मुढोतिया मोबाइल नं.98262-35260 एवं विधानसभा क्षेत्र गोहद के लिए मनीष यादव मोबाइल नं.74152-80323 की ड्यूटी लगाई है। अभ्यर्थी व्यय लेखा संघारण से संबंधित समस्याओं हेतु कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक मोबाईल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मार्गदर्शी जारी निर्देश में कहा है कि विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा पंजी संधारण किया जाना अनिवार्य है। व्यय लेखा पंजी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतीको के आवंटन के तत्काल पश्चात प्रदाय की जाएंगी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नया बैंक खाता खोला जाना है। इसी बैंक खाते के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सभी व्यय किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सभी नगद राशि इस बैंक खाते में जमा की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी रुपए 20 हजार से अधिक नगद राशि प्राप्त नहीं करेगा। 20 हजार से ऊपर की राशि बैंक के माध्यम से ही प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी मद में या किसी एक व्यक्ति को 10 हजार से अधिक समेकित या अलग-अलग रूप से नगद प्रदाय नहीं किए जाएंगे। नगद व्यय हेतु प्रत्याशी को एक बार में बैंक खाते में 10 हजार रुपए से अधिक निकासी नहीं की जानी चाहिए। निर्वाचन प्रचार के दौरान अभ्यर्थी को कम से कम तीन बार निर्वाचन व्यय लेखा पंजी अवलोकन हेतु विधानसभा स्तर पर आरओ कार्यालय में लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। ऐसा न करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 के अधीन कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी।