भिण्ड, 30 अगस्त। मालनपुर नगर परिषद वार्ड क्र.12 के एक गरीब परिवार के रहवासी राजेन्द्र पुत्र राजाराम ने गोहद राजस्व विभाग व्रत एण्डोरी नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव के न्यायालय में आवेदन दिया कि मेरा पुश्तैनी मकान वार्ड क्र.12 में निर्मित था, मेरे कोई लडका नहीं है, तीन लडकी हैं। मकान मैं, मेरी पत्नी निवास करते आ रहे हैं। जिस पर आदतन अपराधी राजवीर शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा ने बगैर नगर परिषद की मंजूरी के मेरे मकान पर कब्जा निर्माण कर हथियाने की कोशिश नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों की सह पर की जा रही है, जो कि नगर परिषद अधिनियम के विपरीत है। जो वार्ड क्र.12 में नगर परिषद के बिना मंजूरी के निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह आवेदन प्रार्थी ने एक जुलाई 2023 को दिया था। जिस पर तहसीलदार गोहद ने आदेश एक जुलाई 2023 क्र.506 में नगर परिषद मालनपुर सीएमओ के लिए लिखित आदेश दिया था। जिसमें अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जिस पर सीएमओ ने राजीव शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा वार्ड क्र.12 को नोटिस देते हुए लिखा है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187/ 8 एवं 223 के तहत विपरीत है, जिसे तत्काल बंद करें, अन्यथा नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण कार्य को जबरन हटा दिया जाएगा। हटाए जाने पर होने वाले व्यय की छतिपूर्ति आपसे वसूली जाएगी। जिसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। अन्यथा तीन दिवस के अंदर निर्माण कार्य को हटा लिया जाए। परंतु प्रतिवादी राजीव शर्मा द्वारा तीन दिन के बजाय डेढ माह हो गया, परंतु अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। जिससे साफ जाहिर है कि इसे न रोकने में नगर परिषद के कर्मचारियों-अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम तहसीलदार के आदेश की धज्जियां उडती दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं प्रार्थी राजेन्द्र शर्मा ने अपनी पीडा को मप्र शासन के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री को पत्र रजिस्ट्री द्वारा लिखित में भेजे जा चुके है। सात अगस्त 2023 को पोस्ट डाक द्वारा भेजा गया। परंतु इस गरीब परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है। उसने प्रेस को दी जानकारी में बताया है कि मुझे इस अन्याय अत्याचारी से तंग आकर गांव छोडकर ही जाना पडेगा। शासन-प्रशासन गरीबों की कोई नहीं सुनता है।