नाबालिगा से छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 17 अगस्त। तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी सौरभ अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 451 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता बालिका ने चार मार्च 2022 को थाना सुरखी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके माता-पिता शादी में गए थे, वह घर पर थी, जब वह पानी फेंकने बाहर जा रही थी तभी अभियुक्त सौरभ अहिरवार घर के अंदर आया और बोला कि मोबाईल चार्ज करना है, लेकिन उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया तो वह चिल्लाई और अभियुक्त सौरभ के पेट में लात मारी तो वह वहां से भाग गया। माता-पिता के घर आने पर पूरी घटना बताने के बाद रिपेार्ट कराने उनके साथ आई। उक्त रिपोर्ट पर थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेख किए गए, निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना सुरखी पुलिस ने धारा 452, 354 भादंसं एवं धारा 7/8, 9एन/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।