शाजापुर, 07 अगस्त। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने भतीजे की हत्या कर लाश कुएं में फेकने वाले आरोपी शिवलाल उर्फ शिवनारायण पुत्र बापूजी निवासी ग्राम सागडिया, थाना मोहन बडोदिया, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506(भाग-2) भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चार अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे ग्राम सागडिया का कोटवार मुरली आटा पिसाने ग्राम चौमा गया था, उसी समय गांव के गोकुल ने उसे फोन करके बताया कि महादेव पहाडी के नीचे नाले के पास स्थित शिवलाल के खेत के कुएं के पास आयुष के जूते पडे हैं, किंतु आयुष वहां पर नहीं है। इसके पश्चात ग्राम कोटवार मौके पर गया, जहां उसे गांव के शिवलाल व भागीरथ मिले, जिन्होंने कुएं के पानी में देखा तो पानी में बुलबुले आ रहे थे। जिसकी सूचना ग्राम कोटवार ने पुलिस थाना मोहन बडोदिया को दी। जिस पर से थाना मोहन बडोदिया से निरीक्षक उदय सिंह के अलावा पुलिस बल घटना स्थल महादेव पहाडी के नीचे शिवलाल के खेत के कुएं के पास पहुंचे। जहां पर ग्राम कोटवार मुरली व अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। मौके पर पुलिस ने कुएं में से लाश तलाशी का पंचनामा तैयार किया तथा पानी में रस्सा बिलाई डाली तो कुएं के पानी में आयुष का शव मृत अवस्था में निकाला। जिसके दाहिने पैर में एक पत्थर 12 से 15 किलो का रस्सी से बंधा पाया गया। घटना स्थल पर पुलिस ने मर्ग कायम कर ग्राम कोटवार के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध की। मर्ग जांच में पुलिस ने पाया कि घटना वाली शाम को आरोपी शिवलाल व आयुष के मध्य सोयाबीन की फसल की बात को लेकर झगडा हुआ था। झगडा होने के पश्चात आयुष उसके खेत महादेव पहाडी वाले खेत पर रखवाली करने व मवेशियों को भगाने के लिए अकेला गया था। इसके पश्चात उसका भाई करण खेत पर गया, जहां पर उसने काका आरोपी शिवलाल को उसके भाई आयुष के साथ मारपीट कर गला दबाते हुए देखा था और उसके बाद आरोपी शिवलाल ने आयुष के सीधे पैर में रस्सी से 12-15 किलो का पत्थर बांधकर उसे कुएं में फैंक दिया था। आरोपी शिवलाल ने मृतक आयुष के भाई करण को धमकी दी थी कि अगर किसी को यह घटना बताई तो तुझे भी इसी तरह मार दूंगा। संपूर्ण मर्ग जांच पर से पुलिस ने थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया। मोहन बडोदिया थाना पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी शिवलाल के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।