पत्नी की हत्या कर लाश छिपाने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर, 04 अगस्त। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर लाश छिपाने वाले आरोपी पति कमल पडिहार पुत्र पर्वतलाल निवासी ग्राम निछमा, थाना सुनेरा, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपए से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने की।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी जिला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 फरवरी 2021 को रात्रि लगभग 10 बजे आरोपी कमल और उसकी पत्नी भूरी बाई में झगडा हो गया था। आरोपी कमल ने भूरीबाई को सिर पर लकडी का बेट मार दिया था, जिससे उसको चोट आई थी। जिसकी सूचना आरोपी कमल ने उसके साले मुकेश चौहान को मोबाईल फोन से दी। उक्त सूचना पर से मुकेश चौहान, उसके भाई हरि, जितेन्द्र एवं पिता नंदाजी बुमतलाई ब्राइट फयूचर स्कूल पर आए। उन्होंने वहां आकर देखा तो भूरी बाई और बच्चे नहीं दिखे। थोडी देर बाद आरोपी कमल आया तो मुकेश चौहान ने उससे पूछा कि भूरीबाई और बच्चेे कहा हैं। जिस पर आरोपी कमल ने कहा कि भूरी बाई को रूपानिया खाल के पास जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन चाकू से काटकर उसकी हत्या कर दी है और उसकी लाश को वहीं जंगल में छुपा दिया है। इतना बताकर आरोपी कमल वहां से भाग से गया। इसके बाद उन लोग रूपानिया खाल के जंगल में भूरीबाई को ढूढा तो आस-पास के जंगल में तलाश करने पर झाडियों में भूरीबाई की लाश मिली, जिसका गला सामने से कटा हुआ था। उक्त घटना की सूचना मृतिका भूरीबाई के भाई मुकेश चौहान ने थाना सुनेरा को रात में ही दी। फरियादी की सूचना पर थाना प्रभारी सौरभ शर्मा, उपनिरीक्षक सचिन आर्य मय पुलिस बल के घटना स्थल पर पहुंचे। फरियादी मुकेश चौहान ने पुलिस को उसकी बहन की लाश रूपानिया खाल के जंगल की झाडियों में दिखाई। घटना स्थल पर फरियादी मुकेश चौहान के बताए अनुसार मर्ग कायम किया। तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी कमल के विरुद्ध दर्ज की गई। सुनेरा थाना पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी कमल के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।