गोली मारकर हत्या करने वाले 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड ने सभी छह-छह हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 17 सितम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड मोहम्मद अनीस खान की अदालत ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतेन्द्र भदौरिया ने की।
जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ कु. मनोरमा शाक्य ने बताया कि 27 अगस्त 2011 को फरियादी गुड्डू शर्मा ने भारौली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 अगस्त को सुबह करीब सात बजे उसके ताऊ के लड़के सितंबर शर्मा, माताप्रसाद मिर्धा की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे थे, दुकान की बगल वाली गली में पहुंचते ही छुन्ना शर्मा, बंटू शर्मा, कुल्लू शर्मा, सोनू शर्मा, मिथुन शर्मा, पप्पू यादव, ज्ञान सिंह, रवि यादव, बलवीर यादव, कुल्लू शर्मा, राजू शर्मा, मनोज शर्मा सभी लोगों ने एकराय होकर उसके भाई को जान से मारने की नियत से बंदूकों से गोलीबारी की। एक गोली उसके पेट में टुण्डी के पास तथा दूसरी हाथ के पंजे में लगी। गोलियों की आवाज सुनते ही वह तथा चिम्मन लाल शर्मा दौड़कर बचाने पहुंचे। गोली लगने से भाई सितंबर नाली में गिर गए थे, उनके पेट से व हाथ से खून बह रहा था। उन लोगों ने हम लोगों पर भी फायर किए तो किसी तरह से हम बच गए इसके बाद वह लोग भाग गए। आहत सिंतम्बर शर्मा को सुबह 10:15 बजे जिला अस्पताल भिण्ड लाया गया। सिंतबर शर्मा का अस्पताल भिण्ड में मेडिकल परीक्षण किया गया। आहत सितंबर की हालत गंभीर होने से उसे ग्वालियर रेफर किया गया। जहां 27 अगस्त को ही अपरान्ह करीब 3.10 बजे उसकी मृत्यु हो गई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना भारौली में धारा 307, 147, 148, 149 भादंसं के तहत अपराध क्र.27/11 पंजीबद्ध किया गया। मामले में विवेचना पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास कर अंतिम तर्क के दौरान अपर लोक अभियोजक सतेन्द्र भदौरिया द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण मान सिंह उर्फ पप्पू पुत्र प्रहलाद सिंह, मिथुन शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा, राजू शर्मा पुत्र बलवंत शर्मा, मनोज शर्मा पुत्र बलवंत शर्मा, कुल्लू शर्मा उर्फ राजकिशोर पुत्र मुन्नालाल शर्मा, ज्ञानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, बंटू शर्मा उर्फ कमल किशोर पुत्र मुन्नालाल शर्मा, बलवीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, कुल्लू उर्फ शिवकुमार पुत्र बलवंत शर्मा, रवि सिंह उर्फ रवि यादव पुत्र ज्ञानसिंह यादव समस्त निवासी ग्राम गोरम, थाना भरौली जिला भिण्ड तथा दीपक शर्मा उर्फ सोनू शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा निवासी ग्राम गोरम थाना भारौली हाल गली नं.66 प्रसाद नगर, बैजयंती बाई का मकान, चार शहर का नाका हजीरा, ग्वालियर को धारा 147, 148 भादंसं के तहत प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही धारा 302, 149 भादंसं के तहत उक्त सभी आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।