ग्वालियर, 18 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय ने शराब पीकर मारपीट करने वाले आरोपी दामाद वीरेन्द्र कुशवाह को धारा 323 भादंवि में तीन माह सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती निशा गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया रामबाई ने 13 जुलाई 2017 को अपने किरायेदार मनोज कोटेवाल के साथ थाना जनकगंज में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नवगृह कॉलोनी सेक्टर नं.एक में रहती है, घटना दिनांक को सुबह करीब 12:30 बजे की बात है, उसका दामाद वीरेन्द्र कुशवाह शराब पीकर आया और फरियादिया से बोला कि उसकी पत्नी रेखा वहां आई है, तो फरियादिया ने मना किया, फिर आरोपी गालियां देने लगा, उसने कहा कि गालियों क्यों दे रहे हो, इसी बात पर आरोपी ने उसका सिर पकडकर दीवार में दे मारा और ईंट उठाकर मारी, जिससे फरियादी के पीछे सिर में चोट होकर खून निकल आया, घटना उसके किरायेदार ने देखी है, जैसे ही वह रिपोर्ट करने जा रही थी तभी उसका दामाद वीरेन्द्र कुशवाह गाली देते बोला कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके पश्चात फरियादिया ने थाना जनकगंज में जाकर आरोपी के खिलाफ घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। तत्पश्चात आरक्षी केन्द्र जनकगंज द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने के उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।