चाकू से भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 06 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर ललित किशोर के न्यायालय ने चाकू से भाई की हत्या करने वाले आरोपी रविकुमार पुत्र पूनम चंद्र मोंगिया उम्र 25 वर्ष निवासी खुजनेर, जिला राजगढ़ को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी)(बी), सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम में दो वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर प्रेमलता सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर 2020 की रात 11 बजे ग्राम गोलिया खेडी के जंगल में हनुमान मन्दिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई मिली थी। जिसकी पहचान दो दिन पश्चात राजेश पुत्र पूनमचंद मोंगिया निवासी खुजनेर के रूप में हुई थी। मृतक राजेश शराब पीकर अपने माता-पिता, परिवार एवं अन्य लोगों से लडाई झगडा करता था। जिससे परेशान होकर मृतक राजेश को उसका छोटे भाई रवि मोंगिया ने खुजनेर जिला राजगढ़ से मोटर साइकिल पर शराब पिलाने के बहाने से गोलियाखेडी जिला शाजापुर लेकर आया और शराब पिलाकर चाकू से उसका गला काट दिया। जिससे घटना स्थल पर ही राजेश की मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त किए गए। जिसके अनुसार घटना दिनांक को आरोपी रवि अपने बडे भाई को मोटर साइकिल पर बैठाकर टोल नाका, धोबी चौराहा, रेल्वे स्टेशन से घटना स्थल की ओर जाते हुए दिखाई दिए और वापसी में अकेला आते हुए टंकी चौराहे पर दिखाई दिया। विवेचना के बाद धारा 302 भादंवि, इजाफा धारा 25(1-बी)(बी), सहपठित धारा 04 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।