भिण्ड, 09 मई। कलेक्टर ने गेहूं एवं धान के अवशेषों को खेतों में ही जलाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर डॉ. सतीष कुमार एस ने जारी आदेश में कहा कि मप्र शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के नोटिफिकेशन 15 मई 2017 द्वारा जारी निर्देशानुसार गेंहू/ धान के अवशेषों को खेतों में ही अंधाधुंध तरीके से जलाए जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति/ संस्था यदि ऐसा करते हुए पाए जाते है उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार निम्मानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। मुआवजे के अंतर्गत दो एकड़ या उससे कम भूमि धारक दो हजार रुपए प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि धारक पांच हजार रुपए प्रति घटना एवं पांच एकड़ से अधिक भूमि धारक 15 हजार रुपए प्रति घटना का मुआवजा अदा करना होगा।
मप्र शासन पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 15 मई 2017 तथा जिले में गेंहू फसल की कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ एवं उनकी जान माल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, उक्त सभी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत जिले में फसलों विशेषकर गेंहू/ धान की फसल काटने के उपरांत उनके अवशेष कोई भी कृषक अपने खेत पर नहीं जला सकेंगे, अर्थात फसल काटने के उपरांत उनके अवशेषों को जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।
हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा/ पुआल पूरा बनाने की मशीन (स्ट्रा-रीपर, स्ट्रा बेलर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर, अवशेष का निपटान करेंगे। हार्वेस्टर मशीन एवं स्ट्रा-रीपर (भूसा/ पुआल पूरा बनाने के संयत्र) के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आगजनी की घटना रोकने हेतु मशीन संचालक, अग्नि सुरक्षा संयंत्र के साथ-साथ आग बुझाने के लिए रेत एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। यह भी देखने में आया है कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर से कभी-कभी चिंगारी/ शॉर्ट सर्किट से भी आगजनी की घटना हो जाती है। इसलिए अधिक्षण यंत्री मप्र राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगे कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर की निरंतर मॉनीटिरिंग करें। साथ ही खुले हुईं विद्युत लाईनों को भी व्यवस्थित कराएं। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था जिले के अंतर्गत फसलों विशेषत: धान एवं गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार आदेश के पद-2 में वर्णित अनुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ-साथ इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित हो।