श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 02 मई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्रीमती सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ग्वालियर डिस्टेलरी में श्रम विभाग भिण्ड के समन्वय से विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थित रहे।
इसी तारतम्य में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने समझाया कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिए एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना 2015 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारें में जागरुक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें प्राधिकरण से नि:शुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि कानूनन अपराध है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को बाल श्रम प्रतिषेद अधिनियम, बंधुआ मजदूरी, नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण से पीडि़तों के लिए विधिक सेवा योजना आदि के संबंध में विस्तार से समझाया गया।
इसी कड़ी में रिटेनर अधिवक्ता टेली लॉ परियोजना भिण्ड अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि श्रमिक अपनी समस्याओं को टेली लॉ पोर्टल पर स्वंय या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं तथा अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक भिण्ड मनीष झा, फैक्ट्री का प्रबंधन एवं मजदूर उपस्थित रहे।