रास्ता रोक कर लूट करने वाले दो आरोपियों को सात साल की कैद

छतरपुर, 25 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर श्री मनीष शर्मा की अदालत ने रास्ता रोककर लूट एवं मारपीट करने वाले आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को सात-सात साल की कठोर कैद के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नौ मई 2015 को रात्रि आठ बजे के लगभग जब फरियादी अखलेश पचरनखेड़ा से वापिस आ रहा था तब आरोपी शीलचंद यादव और हरीराम यादव ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसे गालियां दी तथा पत्थर एवं लाठी से उसकी मारपीट की, जिससे उसके मुंह, नाक, एवं हाथ-पैर में चोटें आई तथा अखिलेश की शर्ट में रखे हुए तीस हजार रुपए निकाल लिए। सूचना मिलने पर रामचरण मौके पर आकर अपने भाई अखलेश को लेकर चौकी घुवारा गया जहां उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया, आवेदन जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर श्री मनीष शर्मा के न्यायालय ने आरोपी हरीराम यादव एवं शीलचन्द्र यादव को दोषी पाते हुए धारा 394 भादंवि में सात-सात वर्ष की कठोर कैद एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।