उपभोक्ता न्याय पाने के लिए उपभोक्ता फोरम में आवेदन करें

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यशाला एवं उपभोक्ता शिविर आयोजित

भिण्ड, 24 दिसम्बर। मप्र जन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था चौ. रूपनारायण दुबे समाज कल्याण समिति भिण्ड के बैनर तले जिला विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित जिला उपभोक्ता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत बाराकलां और कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिला भिण्ड द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई।
बाराकलां में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी सौरभ दुबे ने ग्रामीणजनों को जिला उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें मिलावटी एवं जमाखोरी से बचने की समझाइश देते हुए न्याय दिलाने की बात कही। वहीं जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी वाष्र्णेय ने व्यापारियों को अपने-अपने रोजगार में सतर्कता व सावधानी बरतने को कहा एवं उपभोक्ताओं के साथ अन्याय ना होने की बात कही।

चौ. रूपनारायण दुबे समाज कल्याण समिति के समाजसेवी सुनील दुबे ने अपने विचारों से उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए उपभोक्ता फोरम के बारे में बताया। उपभोक्ता कौन है, उस के क्या अधिकार हैं, व्यक्ति कैसे उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है आदि पर प्रकाश डालते हुए बात कही। व्यक्ति जिला में कितने तक का मुआवजा राशि वाला आवेदन जिला पर कर सकता है, राज्य में कितनी और राष्ट्रीय फोरम में कितना आदि के बारे में बताया। फोरम का एकमात्र उद्देश्य उन्हें न्याय दिलाया जाना है, इसलिए दुकानदार से आप पक्का बिल प्राप्त करें और 50 लाख लाख तक की धोखाधड़ी के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में स्वयं आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैंं। टोल फ्री नंबर आदि पर अपनी शिकायतें दर्ज करें, जिससे मिलावटखोरों से और नकली सामान से बचें और अपने आपको सुरक्षित बचा सकें। कार्यक्रम में संभ्रांत ग्रामीण एवं व्यापारी भाइयों ने सहभागिता की। समिति के अंकित दुबे, सुनील कौशल आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।