बाल विवाह करना कानूनी अपराध : व्यास

चाइल्ड लाइन ने शामावि मध्यवर्ती में किया स्कूल जागरुकता कार्यक्रम

भिण्ड, 24 दिसम्बर। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा शा. माध्यमिक विद्यालय मध्यवर्ती स्कूल भिण्ड में चाइल्ड लाइन के संचालक शिवभान सिंह राठौर के मार्गदर्शन में स्कूल जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 65 बच्चे एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।
चाइल्ड लाइन की सदस्य उपेन्द्र व्यास ने कार्यक्रम में बच्चों को बाल विवाह की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल के कम उम्र की बालिका और 21 साल से कम उम्र के लड़के शादी करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह की जानकारी 1098 पर दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम और नंबर दोनों गोपनीय रखा जाता है। इसी क्रम में टीम मेंबर आकाश शर्मा ने चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नं.1098 की जानकारी देते हुए कहा कि यह सेवा मुंबई से शुरू होकर आज पूरे देश में संचालित है अगर कोई बच्चा गुम जाए या बाल श्रमिक बच्चों को मुक्त करवाने के लिए एवं मेडीकल सुविधा दिलाने, शिक्षा से बंचित बच्चों के लिए बच्चों के माता-पिता व नागरिक 1098 से मदद मांग सकते हैं। यदि कोई बालिका को कोई रास्ते में परेशान करता है तो भी आप 1098 पर काल करके चाइल्ड लाइन से मदद ले सकते हैं।

चाइल्ड लाइन के सदस्य अन्नू तोमर ने बच्चों को चाइल्ड लाइन नं.1098 हाथों की अगुंलियों की सहायता से आसान तरीके से याद रखना बताया। चाइल्ड लाइन द्वारा सूचनाकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गए हों वे बच्चे या संबंधित वयस्क कोई भी 1098 पर कॉल करके मदद की गुहार कर सकता है। टीम मेम्बर अजब सिंह ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी बच्चे को कोई अनजान व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना गुप्तांगों के बारे में पूछता है या आपके बिना मर्जी के छूता है तो उसका विरोध करें और शोर मचाना शुरू कर दें, जिससे आपके आस-पास में उपस्थित लोग आपका शोषण होने से बचा सकते हैं। चाइल्ड लाइन 1098 को जानकारी देें। बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से चाइल्ड लाइन की जानकारी समझी। चाइल्ड लाइन टीम ने बच्चों को बिस्किट बांटकर मुह मीठा कराया। इस अवसर पर समस्त स्कूल स्टाफ एवं चाइल्ड लाइन टीम सदस्य अन्नू तोमर, नीलकमल सिंह भदौरिया, उपेन्द्र व्यास, अनमोल चतुर्वेदी, अजब सिंह, आकाश शर्मा आदि लोगों ने सहयोग दिया।