लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

रायसेन, 22 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर तेज गति व लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर चोट कारित करने वाले आरोपी सतेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम मसूदपुर, थाना सराद छोला, जिला मुरैना, हाल निवासी बोरास रोड उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 279 भादंवि में 200 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादंवि में छह माह सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर सात दिवस साधारण एवं 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी राजेश कुमार ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की सूचना दी कि 21 फरवरी 2016 को वह उसके भाई के ट्रेक्टर से धान दरवाने ग्राम बनवाड़ी गया था एवं धान दरवाकर देवरी जा रहा था। अभियोगी का भाई ट्राली के पीछे पैर लटकाकर बैठा था। दोपहर करीब तीन बजे पेट्रोल पंप के पास बोरास रोड में एक ट्रक का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और ओवर टेक करते हुए ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे राजेन्द्र के दाहिने पैर में गंभीर चोट आ गई एवं पैर टूट गया। ट्रक क्र. एम.पी.15 एच.ए.0704 है। उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में आरेापी के विरुद्ध प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।