मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले तीन आरोपियों तीन-तीन माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 10 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले आरोपीगण राज किराना स्टोर के मालिक साबुद्दीन, असीम शाह, प्रशांत जैन को धारा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 का धारा 7(आईआईआई) सहपठित धारा 16(1)(ए)(आईआई) में दोषी पाए जाने पर तीन माह के कठोर कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुनीता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 29 जनवरी 2010 को शाम 4:0 बजे परिवादी श्रीमती ममता शर्मा अपने साथी खाद्य निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सोनी एवं सतीश कुमार धाकड़ के साथ मस्जिद के पास ठाटीपुर जिला ग्वालियर स्थित राज किराना स्टोर पर पहुंची। उक्त प्रतिष्ठान पर अभियुक्त असीम शाह उपस्थित मिला, जिसने अपने पिता साबुद्दीन को दुकान का मालिक होना बताया तथा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर मौके पर कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का मानव उपयोग विक्रय हेतु संग्रहण किया जाना पाया गया, परंतु मौके पर अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ निर्माण एवं संग्रह हेतु जारी लाईसेंस मांगे जाने पर अभियुक्त ने बाद में देने को कहा तथा परिवादी द्वारा मिलावट की शंका होने पर फार्म 6 का सूचना पत्र प्रेषित करते हुए उक्त प्रतिष्ठान में रखे 25 किलो के पैकेट के बारे में जिसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एवं बेस्ट विफोर ‘निलÓ अंकित थी, को खोलकर एक्सार करते हुए उसमें से 1500 ग्राम चावल हेतु प्राप्त कर कुल 30 रुपए विक्रय मूल्य विक्रेता को अदा कर विक्रय रसीद प्राप्त की तथा उक्त चावल के बोरे को खाली करवाकर एक पॉलीथिन में रखकर ब्राउन पेपर से लपेटकर मोटे धागे से बांधकर सीलबंद किया और फार्म 6 भरकर अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा अभियुक्त असीम शाह, साबुद्दीन के प्रस्तुत करने पर स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र, चावल का संबंधित बिल एवं लाईसेंस खाद्य निरीक्षक ग्वालियर विरुद्ध राज किराना स्टोर सत्य प्रति उससे प्राप्त की। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरुद्ध खाद्य अधिनियम की धारा के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण साबुद्दीन, असीम शाह, प्रशांत जैन को सजा सुनाई है।