मारपीट एवं गाली गलौज करने वाले आरोपी को तीन माह कारावास

ग्वालियर, 30 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री मयूरी गुप्ता के न्यायालय ने मारपीट एवं गाली गलौज करने वाले आरोपी धंधुआ गुर्जर पुत्र चंदन सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी लालियापुरा विक्की फेक्ट्री ग्वालियर को तीन माह कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर अंशुमान सुहाने ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया साबोबाई अपने नाती ब्रजेश के साथ नागाजी कॉलेज के पास भेंसे चरा रही थी। उसकी भेंसे बनिया के खेत में चली गइर्, ब्रजेश अपनी भेंसों को वापस ला रहा था, तभी आरोपी धंधुआ गुर्जर आया और गालियां देते हुए ब्रजेश को डण्डा मार दिया, जिससे उसकी कलाई में मूंदी चोट और आंख पर सूजन आ गई तथा आरोपी धमकी देने लगा कि अगर वापस खेत में भेंसे आई तो काट कर रख देंगे। उक्त घटना की जानकारी फरियादिया साबोबाई ने थाना आकर दी, जिस पर थाना झांसी रोड में धारा 294, 325, 506 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान आहत ब्रजेश का मेडिकल कराया गया एवं एक्सरे रिपोर्ट में फ्रेक्चर लेख होने से प्रकरण में धारा 325 भादंवि का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी एवं सफल विचार उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय ने आरोपी धंधुआ गुर्जर पुत्र चंदन सिंह, तत्समय उम्र 48 वर्ष निवासी लालियापुरा विक्की फेक्ट्री ग्वालियर को तीन माह कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।