विदिशा, 10 नवम्बर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/ अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला विदिशा श्री जसवंत सिंह यादव के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी सोनू अहिरवार को धारा 376, उपधारा 1 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदण्ड, 366 भादंवि में चार वर्ष सश्रम कारावास, 1500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की एवं मार्गदर्शन जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा जेएस तोमर ने प्रदान किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि 30 अगस्त 2017 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना बासौदा शहर जिला विदिशा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि वह मेहनत मजदूरी करता है। उसकी लड़की अभियोक्त्री 29 अगस्त 2017 को शाम करीब सात बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उसे शंका है कि आरोपी अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिस पर से थाना शहर बासौदा ने 30 अगस्त 2017 को ही अभियोक्त्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में अपराध क्र.728/2017 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के तहत एफआईआर दर्ज की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।