बाल विवाह रोकने हेतु जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों का गठन

भिण्ड, 05 नवम्बर। सामाजिक कुरीति बाल विवाह के विरोध में वातावरण निर्माण के उद्देश्य से देव उठावनी ग्यारस विवाह मुहूर्तों के अवसरों को केन्द्रित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जागीुकता अभियान चलाया जाता है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने इस वर्ष होने वाले विवाह, सामूहिक विवाह एवं देव उठावनी ग्यारस विवाह मुहूर्तों के अवसरों पर बाल विवाह रोकने हेतु एवं बाल विवाह के प्रकरण पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति में अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत भिण्ड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रहेंगे।
खण्ड स्तरीय समिति भिण्ड में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड, सीएसपी भिण्ड, तहसीलदार भिण्ड, सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, प्र.परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना भिण्ड शहरी, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना भिण्ड ग्रामीण रहेंगे। इसी प्रकार खण्ड स्तरीय समिति गोहद में एसडीएम गोहद, एसडीओपी गोहद, नायब तहसीलदार गोहद, बीएमओ गोहद, सीईओ जनपद पंचायत गोहद, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना गोहद, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना मौ होंगे। खण्ड स्तरीय समिति मेहगांव में एसडीएम मेहगांव, एसडीओपी मेहगांव, तहसीलदार मेहगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी मेहगांव, सीईओ जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना मेहगांव, प्र.परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना गोरमी रहेंगे। खण्ड स्तरीय समिति अटेर में एसडीएम अटेर, एसडीओपी अटेर, तहसीलदार अटेर, बीएमओ अटेर, सीईओ जनपद पंचायत अटेर, परियोजना अधिकारी एबावि परि. अटेर, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना बरोही होंगे। खण्ड स्तरीय समिति लहार में एसडीएम लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार लहार, बीएमओ लहार, सीईओ पंचायत लहार, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना लहार, एवं खण्ड स्तरीय समिति रौन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार रौन, खण्ड चिकित्सा अधिकारी रौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन, प्र. परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना रौन रहेंगे।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों से कहा कि बालक, बालिकाओं की उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाए। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न समाजों के होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों की स्वीकृति वर-वधू की आयु संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ही प्रदान करेंगे।