भोपाल, 27 अक्टूबर। 18वें एडीजे, विशेष न्यायाधीश भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.67/22 थाना खजूरी सड़क भोपाल के अपराध क्र.09/22 में तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता (आरोपी) रामबाबू चन्द्रवंशी को धारा 376 (क, ख), 376 (2)एन, 376(2)एफ भादंवि एवं 5एमएनएल/6 पॉक्सो एक्ट की प्रत्येक धारा में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए के मान से कुल एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
जिला अभियोजन कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां ने एक जनवरी 2022 को थाना खूजरी सड़क में उपस्थित होकर सूचना दी कि वह भोपाल की निवासी है एवं घरेलू काम करती है, आज से करीब 20 दिन पहले मेरी लड़की ने मुझे बताया था कि उसके प्राईवेट पार्ट में दर्द हो रहा था, तब मैंने उसके कपड़े उतारकर देखा था तो उसके कपड़े व प्राईवेट पार्ट में भी खून लगा था एवं पार्ट में कट के निशान थे, तब मैने खून साफ करके बोरोप्लस लगा दिया था। 31 दिसंबर 2021 को दोपहर एक बजे करीब मैं घर पर सो रही थी तब मेरी बालिका के पापा उसे उसके साथ दुकान पर लेकर चले गए थे, रात्रि में आठ बजे करीब मेरी लड़की ने मुझे बताया कि उसके प्राईवेट पार्ट देखा जो गंदा हो रहा था तथा उसमें सीमन लगा हुआ था, जिसको मैंने कपड़े से साफ कर दिया था, मेरे पति आरोपी रामबाबू ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया, तब मैंने पति आरोपी रामबाबू से पूछा तो वह मुझे डराने धमकाने लगा, फिर मैंने यह बात अपने परिवार वालों को बताई, उसके बाद कार्रवाई करने के लिए थाना खूजरी सड़क में उपस्थित होकर घटना बताई, जिसके आधार पर थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दण्डित किया है।