महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 16 अगस्त। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने अभियुक्त अरविन्द पुत्र रघुनाथ सिंह लोधी उम्र 31 साल निवासी थाना अंतर्गत बीना, जिला सागर को अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) में छह माह कारावास व 200 रुपए अर्थदण्ड, धारा 451 व 354(क)(1)(आई) भादंवि के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 354 भादंवि व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व्ही)(ए) के तहत तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी धमेन्द्र सिंह तारन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना बीना में रिपोर्ट लेख कराई कि 10 मई 2017 को रात्रि करीब 8.30 बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ गाय लाने के लिए अपने खेत गई थी, तभी खेत की टपरिया के पास अरविन्द लोधी मिला और बुरी नियत से उसका हाथ पकडऩे लगा। वह चिल्लाई तो उसकी बहन आ गई, उसे देखकर अरविन्द वहां से भाग गया। फिर अभियोक्त्री ने सारी घटना अपने पिता व चाचा को बताई। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बीना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियोक्त्री की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की गई, घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा मौका बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरविन्द को अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।