मारपीट के विभिन्न मामलों में 22 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 15 जुलाई। जिले के अटेर, सुरपुरा, असवार, अमायन एवं गोरमी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के आठ मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 22 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार अटेर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम जम्होरा निवासी फरियादी बृजेश पुत्र प्रभूसिंह भदौरिया ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम को रंजिश के चलते आरोपी भूपेन्द्र सिंह पुत्र बलबहादुर सिंह भदौरिया ने उसके खेत पर आकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 ताहि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र के ग्राम जलपुरी निवासी फरियादिया सोनकली पत्नी भूपसिंह ने पुलिस को बताया कि रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण मुलूचन्द्र, चंद्रकली एवं रोहित जाटव ने उसके साथ गाली-गाली गलौज कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं फरियादी नवनीत पुत्र भूपसिंह जाटव उम्र 23 साल ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाले आरोपीगण दिनेश, विजय, कल्यान एवं रोहित जाटव उसके साथ गाली-गाली गलौज कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 ताहि का मामला दर्ज कर लिया है।
सुरपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम अजुद्धपुरा में घर के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी गब्बर सिंह पुत्र लालसिंह जाटव उम्र 42 वर्ष ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाले आरोपीगण भीकम सिंह, प्रेमसिंह एवं दीपक जाटव ने अपना ऑटो उसके घर के सामने खड़ा कर दिया। जब फरियादी ने घर के सामने से ऑटो हटाने के लिए कहा तो आरोपीगण गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी प्रेम सिंह पुत्र रघुवीर जाटव उम्र 38 वर्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगणी गब्बर सिंह, रोहित एवं लालसिंह जाटव द्वारा गाली गलौज, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरियादियों की रिपोर्ट पर धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है।
असवार थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम करियावली निवासी फरियादी श्रीकृष्ण पुत्र धनोले दोहरे उम्र 42 साल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम को रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपी धर्मेन्द्र वंशकार ने सरकारी स्कूल पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमायन थाना क्षेत्रांतर्गत कस्वा अमायन निवासी फरियादी देवेन्द्र सिंह पुत्र जयकम सिंह गोले उम्र 18 साल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम को रंगदारी के चलते आरोपीगण रिजवान खां, अवराज खां, एवं इमरान खां निवासीगण कस्वा मौ ने उसे परघेना रोड पर ताल के पास अमायन में घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोरमी थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.11 गोरमी निवासी फरियादी राहुल पुत्र विनोद सिंह यादव उम्र 28 साल ने पुलिस को बताया कि गत मंगलवार की शाम को आरोपीगण बृजराज, राजवीर एवं सौरभ गुर्जर निवासीगण ग्राम टीकरी, दिलीप गुर्जर निवासी वार्ड क्र.13 गोरमी ने रंगदारी के चलते मस्जिद वाली टंकी के पास गोरमी में घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर ईंट फेंक कर मारी तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 336, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।