छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास

सागर, 04 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री हर्षवर्धन धाकड़ के न्यायालय ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी भूपेन्द्र पुत्र गोविन्द लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम परगासपुरा, थाना जैसीनगर, जिला सागर को धारा 354 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 16 एवं 17 जुलाई 2017 की दरमियानी रात्रि करीब दो बजे आरोपी भूपेन्द्र लोधी फरियादिया के मकान के अंदर घुसकर उसकी बाजू में तखत पर लेट गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय उसकी नींद खुल गई तथा आरोपी ने उसके बाल पकड़कर तखत के नीचे गिरा दिया, जिससे फरियादिया को पीठ पर मूंदी चोट आई, वह चिल्लाई तो उसकी मां की भी नींद खुल गई, तभी आरोपी अपना मोबाईल छोड़कर वहां से भाग गया और जाते-जाते बोला कि यदि तुमने किसी को कुछ भी बताया या थाना रिपोर्ट करने गई तो जान से मार देंगे। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भूपेन्द्र लोधी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।