महिला से मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को एक-एक माह की सजा

भोपाल, 04 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने महिला का पीछा कर धमकी देने एवं मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र विकास उर्फ विक्की एवं लक्ष्मी नारायण को धारा 352 भादंवि में एक-एक माह के सादा कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने किया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 29 जनवरी 2014 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच फरियादिया जब एम्स अस्पताल जा रही थी, तो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे और जब वह डॉक्टर को दिखाकर बाहर निकली तो दोनों आरोपी उसके सामने आकर खड़े हो गए और गाली गलोच अश्लील हरकत करने लगें और बोले कि शाहपुरा थाने में तुम्हारे परिचित सागर श्रीवास्तव ने जो रिपोर्ट कराई है, उसमें बयान वापस ले लो, नहीं तो तेजाब फिकवा देंगे। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पिपलानी थाने में की थी।