पुलिस पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा

शाजापुर, 30 जून। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीगण अखिलेश पुत्र लखमीचंद्र कंजर, पप्पू पुत्र कंवरलाल कंजर, मुकेश पुत्र रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवड़ा, जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादंवि में सात-सात वर्ष की सजा एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 324 भादंवि में छह-छह माह की सजा एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 332 भादंवि में छह-छह माह की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पांच अगस्त 2021 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि झीन कॉलोनी अकोदिया में चोरी करने की नियत से तीन कंजर मोटर साइकिल से घूम रहे हैं। इस सूचना पर से टीआई के आदेश पर आरक्षक रवि, शुभम रघुवंशी तथा बलराम मोटर साइकिलों से निकले। थाने के सामने गुमटी पर आरक्षक अनिरुद्ध व देवेन्द्र मिले जिन्हें साथ लेकर रवाना हुए। बस स्टेण्ड पर थाना कालापीपल में पदस्थ आरक्षक नीरज शर्मा मिला, जिसे मदद के लिए साथ में लिया। सभी आरक्षक झीन कॉलोनी जोशी मेडिकल वाली गली में पहुंचे तो तीन कंजर जो होण्डा साईन बिना नंबर की मोटर साइकिल पर थे, भागने लगे। जिन्हें पीछा कर पकड़ा तो अखिलेश व पप्पू कंजर ने अश्लील गालियां देते हुए कहा कि इन पुलिस वालों को जान से खत्म कर देते हैं। दोनों आरोपियों ने अपने साथी मुकेश कजंर को बोला कि मार चाकू इन सालों को व तीनों ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारना शुरू कर दिया। आरोपी मुकेश ने आरक्षक नीरज शर्मा को दाहिने तरफ सीने में चाकू मारा, जिससे खून निकलने लगा। आरक्षक रवि को आरोपी अखिलेश ने पेट में चाकू मारना चाहा तो वह तिरछा हो गया, जिससे रवि के बाएं कूल्हे के ऊपर कमर में चाकू लगा और खून निकलने लगा। पप्पू कंजर ने भी चाकू से हमला किया तो आरक्षक अनिरुद्ध व बलराम ने उसे पकड़ लिया और आरक्षक शुभम व देवेन्द्र ने अखिलेश कंजर को पकड़ा। आरक्षक रवि और नीरज ने मुकेश कंजर को पकड़ा। आरक्षक नीरज को चोट लगने व खून बहने से चक्कर आ गए और वह एकदम से मौके पर गिर गया, जिसे सम्हालने के दौरान तीनों आरोपी छूट कर भाग गए और मोटर साइकिल मौके पर छोड़ गए। जिनका पीछा कर आरोपी अखिलेश और पप्पू को पकड़ लिया और मुकेश भाग गया। आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अकोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।