मारपीट करने वाले दो भाईयों को एक-एक वर्ष की सजा

शाजापुर, 29 जून। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण अनिल एवं गजराज पुत्रगण माखन सिंह खाती निवासी पोलायकलां, अवंतिपुर बड़ोदिया, जिला शाजापुर को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बताया कि चार अक्टूबर 2020 को सुबह फरियादी लखनलाल खाती अपने बीड वाले खेत पर घास काटने गया था। वह अपने बीड में घास काट रहा था, तभी जमीन संबंधी पुरानी रंजीश की बात को लेकर आरोपी अनिल अपने हाथ में कुल्हाड़ी तथा गजराज डण्डा लेकर आए। फरियादी को अनिल ने कुल्हाड़ी से सिर में मारा तथा गजराज ने डण्डे से दोनों हाथों की कलाई के ऊपर मारा। फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वृंदावन तथा तुफान दौड़कर आए तो आरोपीगण जाते-जाते बोले कि आज तो तेरी किस्मत अच्छी थी, ये लोग आ गए। आइंदा तुझे जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की। जिस पर से संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरेापीगण को दोषसिद्ध किया है।