अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

रायसेन, 29 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन श्री राजेश यादव के न्यायालय ने अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी राजेश पुण रतनलाल मीना उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम अमोनी करोंद, जिला भोपाल को धारा 224 भादंवि में छह माह का कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंद किशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहम्मद अरशद के पत्र द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को पत्र के माध्यम से आरोपी के अभिरक्षा से भागने के संबंध में लिखा गया कि प्रकरण एससीएनआईए 1318/15, 2723/15, 127/16 धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम आरोपी राजेश मीणा को दोषसिद्ध किया गया था एवं अभिरक्षा में भेजा गया था, इसी दौरान आरोपी अभिरक्षा से भाग गया। जिसके संबंध में कार्रवाई करने हेतु लिए गए आदेश पत्रिका की प्रति पेश की गई। उक्त पत्र पर से थाना कोतवाली जिला रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। नक्शा मौका तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।